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रेलवे अवकाश नियम (Leave Rules)

 

रेलवे अवकाश नियम (Leave Rules)

अवकाश नियमों के प्रकार

  1. कंपनी अवकाश नियम

  2. मूलभूत (Fundamental) अवकाश नियम

  3. राज्य रेलवे अवकाश नियम

  4. उदारीकृत (Liberalised) अवकाश नियम, 1949 (केंद्रीय वेतन आयोग अवकाश नियम)

👉 वर्तमान में केवल उदारीकृत अवकाश नियम (Liberalised Leave Rules)लागू हैं।
👉 अवकाश (Leave) को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, इसे स्वीकृत करने वाला अधिकारी कभी भी अस्वीकार या वापस ले सकता है।




अवकाश के प्रकार (Kinds of Leave)

  1. औसत वेतन अवकाश (LAP)-

    • प्रति वर्ष 30 दिन।

    • हर कर्मचारी को 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन की Full Pay Leave जमा की जाती है।

    • सालभर में कुल 30 दिन।

    • 300 दिन से अधिक अवकाश अपने आप समाप्त हो जाता है।

    • सेवा निवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिन तक अवकाश नकदीकरण (Encashment) किया जा सकता है।

    • अधिकतम संचय (Accumulation) = 300 दिन।

    • एक बार में अधिकतम 180 दिन।

    • लगातार 5 साल से अधिक अवकाश नहीं।

    • शिक्षक स्टाफ को यह अवकाश नहीं मिलेगा।

  2. अर्ध-औसत वेतन अवकाश (LHAP)

    • प्रति वर्ष 20 दिन।

    • हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन (कुल 20 दिन सालाना) जमा होते हैं।

    • इस अवकाश को जमा करने की कोई सीमा नहीं है।

    • आवेदन या मेडिकल आधार पर अधिकतम 24 महीने तक दिया जा सकता है।

    • यह अवकाश रिटायरमेंट पर Encash नहीं होता।

    • मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक।

  3. परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) – अर्ध वेतन अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश में बदलकर।

  4. अग्रिम अवकाश (Leave Not Due) – भविष्य के Half Pay Leave को अग्रिम में लेकर।

  5. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave – EOL)

    • जब अन्य कोई अवकाश उपलब्ध न हो।

    • केवल स्थायी (Permanent) स्टाफ के लिए।

    • 3 माह बिना मेडिकल सर्टिफिकेट।

    • 6 माह (≥ 3 वर्ष सेवा + मेडिकल सर्टिफिकेट)।

    • 18 माह – टी.बी., कैंसर, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग के मामलों में।

  6. प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)

    • 180 दिन (यदि 2 से कम जीवित बच्चे हों)।

    • गर्भपात/गर्भपात-जनित स्थिति पर अधिकतम 45 दिन।

    • प्रशिक्षणरत (Apprentices) व अस्थायी महिला कर्मचारियों को भी।

    • महिला कर्मचारी को रेलवे मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाता है।

    • अधिकतम सीमा = 180 दिन।

    • इस अवकाश से पहले या बाद में FPL या HPL लिया जा सकता है।

    • केवल दो जीवित बच्चों तक दिया जाता है।

  7. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

    • 5वें वेतन आयोग द्वारा लागू।

    • पुरुष कर्मचारियों के लिए।

    • अधिकतम सीमा = 15 दिन।

    • केवल दो जीवित बच्चों तक।

    • 2 से कम जीवित बच्चों पर।

    • पत्नी के प्रसव के समय अथवा प्रसव से 180 दिन पूर्व तक।

  8. नियतकालिक अवकाश (Casual Leave – CL)

    • सभी कर्मचारियों के लिए।

    • यह अवकाश नेशनल हॉलिडे (राष्ट्रीय अवकाश) अटेंड करने वाले कर्मचारियों को 08 दिन का दिया जाता है।

    • लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को, जिन्हें नेशनल हॉलिडे पर भी काम करना पड़ता है, 10 दिन CL मिलती है।

    • इसमें वेतन कटौती नहीं होती।

    • वर्ष के मध्य ज्वॉइन करने पर भी पूरा CL मिलेगा।

    • उपयोग न करने पर वर्षांत में समाप्त (Lapse) हो जाएगा।

  9. अस्पताल अवकाश (Hospital Leave)

    • केवल समूह C और D कर्मचारियों के लिए।

    • ड्यूटी पर लगी चोट/बीमारी में।

    • अधिकतम 120 दिन पूर्ण वेतन + शेष अवधि अर्ध वेतन।

    • महाप्रबंधक (GM) चाहें तो अधिक अवधि भी दे सकते हैं (Unlimited)।

    • जब कर्मचारी ड्यूटी के दौरान घायल (Injured) हो जाए, तो रेलवे डॉक्टर के प्रमाणपत्र पर मिलता है।

    • अधिकतम सीमा = 5 वर्ष।

    • इसे किसी अन्य अवकाश खाते से घटाया नहीं जाता।

    • इसे Injury on Duty (I.O.D.) Leave कहा जाता है।

  10. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)

  • ड्यूटी पर घायल या बीमार होने पर।

  • अस्थायी या स्थायी कर्मचारियों दोनों को।

  • एक चोट/रोग पर अधिकतम 24 माह।

  • इस अवधि को सेवा में गिना जाएगा।

  1. सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to Retirement – LPR)

  • रिटायरमेंट से पहले LAP + LHAP लेकर।

  • अधिकतम 240 दिन।

  1. अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)

  • रिटायरमेंट, मृत्यु, टर्मिनेशन, स्वैच्छिक रिटायरमेंट आदि पर।

  • LAP → अधिकतम 300 दिन।

  • LHAP → सेवानिवृत्ति पर बिना सीमा (Unlimited) नकदीकरण योग्य।

  1. विशेष नियतकालिक अवकाश (Special Casual Leave)

  • खेल, सांस्कृतिक, स्काउट कार्य, ट्रेड यूनियन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, रक्तदान आदि के लिए।

  1. प्रतिपूरक नियतकालिक अवकाश (Compensatory Casual Leave – CCL)-अतिरिक्त ड्यूटी करने पर।

  2. अध्ययन अवकाश (Study Leave)

    • वैज्ञानिक या तकनीकी कोर्स करने हेतु (भारत या विदेश में)।

    • पात्रता: कम से कम 5 वर्ष की सेवा।

    • अधिकतम आयु = 55 वर्ष।

    • कोर्स की अवधि = अधिकतम 12 महीने

15–22. प्रशिक्षु (Apprentices) / वर्कशॉप स्टाफ / रनिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रावधान।

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